कोरोना वायरस संक्रमण , सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर एक हज़ार रुपये का अर्थदंड, जिला कलेक्टर

सीहोर / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1000 रू. का दण्ड लगाया जायेगा। दण्डित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रमक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमण वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमण व्यक्ति को छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकां को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु म.प्र. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 418-ए तथा 426-ए एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानां पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। थूकने वाले पर एक हजार रू. का दण्ड लगाया जायेगा। 


सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थ पर लगाया प्रतिबंध


 जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से रोकथाम व वचाब के लिए एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 7(1) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैरसरकार कार्यालय एवं पसिर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरंजन केन्द्र, पुस्ताकालय, स्टेडियम होटल, शॉपिंग माल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। 
 यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक नियम का उल्लंघन करते है तो उनपर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।