जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कल 10 नवंबर 2019 को अपराह्न 3:00 बजे के बाद जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। आदेश दिया गया है कि जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें 10 नवंबर 2019 को सुबह दुकान खुलने के निर्धारित समय से अपराह्न 3:00 बजे तक ही खुली रहेंगी । रायसेन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भार्गव ने अपरान्ह 3:00 बजे के बाद सभी दुकाने बंद रखने के आदेश पारित कर इसका पालन करने के दिए है।